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संभल (उत्तर प्रदेश) । जिला अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख नियत की जिसमें दावा किया गया है कि यहां स्थित शाही जामा मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था। सुनवाई के लिए जब यह मामला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह के समक्ष आया, तो उन्होंने सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए टाल दी। याचिका 19 नवंबर, 2023 को एक अन्य अदालत में दायर की गई थी। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील गोपाल शर्मा ने कहा कि प्रतिवादी को अपना लिखित बयान प्रस्तुत करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अगली तारीख 28 अप्रैल तय की गई है। मस्जिद पक्ष के वकील को आज अपना लिखित बयान दाखिल करना था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे जमा नहीं किया है।’’ वकील ने कहा, ‘‘हमने अदालत से अपील की है कि उन्हें अपना लिखित बयान दाखिल करने का कोई और मौका न दिया जाए।’’ शाही जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से स्थगन का आदेश दिया जा चुका है इसलिए कोई सुनवाई नहीं हुई।’’ उन्होंने कहा कि सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल है

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