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बलिया (उत्तर प्रदेश) । बलिया की एक स्थानीय अदालत ने महिला से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के लगभग नौ साल पुराने एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश राम कृपाल की अदालत ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद खालिद अंसारी को मामले में दोषी ठहराया।अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 31 मार्च 2016 का है जब जिले के नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक महिला का शव बरामद किया गया था। इसके अनुसार इस मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच में पाया गया कि नगरा थाना क्षेत्र के ईसारी सलेमपुर गांव के निवासी खालिद अंसारी ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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