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हापुड़ की एक अदालत ने चुनावी रंजिश से जुड़े हत्या के एक मामले में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।जिला पुलिस के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि दीन मोहम्मद, उसके बेटे शान मोहम्मद और गुलीहसन को 24 फरवरी 2016 को चुनावी रंजिश के कारण पूठ गांव में नीरज को गोली मारने के लिए दोषी ठहराया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला कि ग्राम पंचायत चुनाव जीतने के बाद आरोपियों ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक सरकारी नल के पास नीरज की हत्या कर दी थी।

बयान में कहा गया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मामले में शामिल अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि दीन और उसके बेटों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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