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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा उनकी संभावित गिरफ्तारी की चिंताओं के बीच कन्नड़ अभिनेता रान्या राव के पति जतिन हुक्केरी को राहत प्रदान की। हुक्केरी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी पत्नी से जुड़े चल रहे सोने की तस्करी के मामले में उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। हुक्केरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का रान्या के खिलाफ आरोपों में कोई संलिप्तता नहीं है और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किए बिना गिरफ्तारी का जोखिम था। इसे ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, जिससे हुक्केरी को राहत मिली। जतिन हुक्केरी एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। राव ने हुक्केरी से तीन महीने पहले बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड में एक भव्य शादी समारोह में शादी की थी। इस बीच, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रखी। कार्यवाही से पहले डीआरआई जांच अधिकारी अदालत पहुंचे, जहां एजेंसी की कानूनी टीम अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए तैयार थी। अदालत ने पहले अधिकारियों को जमानत याचिका पर फैसला लेने से पहले अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। डीआरआई की कानूनी टीम द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने के बाद, अदालत ने सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी। जमानत मामले में बहस और प्रतिवाद अगले सत्र में होने की उम्मीद है।

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