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मेरठ। सेंट्रल मार्केट के 661/6 के आवासीय भवन में बनाए गए व्यवसायिक कांपलेक्स पर सोमवार को आवास एवं विकास विभाग ने 22 दुकानदारों के खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया। इसमें 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश का हवाला देते हुए दुकानें खाली करने को कहा गया है। दुकानदारों द्वारा अभी तक अवैध निर्माण न हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दुकानदारों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण में होने वाले खर्चे को वसूलने की स्थिति से अवगत कराया गया है।

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