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मेरठ में सजायाफ्ता तांत्रिक की बीमारी से मौत, पांच साल की बालिका के अपहरण मामले में काट रहा था सजा तांत्रिक इकबाल 74 साल का था। 24 फरवरी 2025 को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। चौधरी चरण सिंह कारागार के जेलर के के दीक्षित ने बताया कि सूफी इकबाल टीबी की बीमारी से पीड़ित था। वह जेल के अस्पताल में भर्ती था। रविवार उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूफी इकबाल के खिलाफ देहली गेट थाना क्षेत्र के पूर्वा अहमद नगर निवासी शमशुद्दीन ने 8 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि तीन अगस्त की सुबह उसकी पांच वर्षीय पुत्र सुमईया दुकान से बिस्कुट लेने गई थी। तभी तांत्रिक सूफी इकबाल उर्फ बाला उसका मुंह दबाकर उठाकर ले जाने लगा।

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